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सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

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सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन दोषियों को 20-20 साल की कैद
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- कोर्ट ने 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। दो साल पहले पचंकूला में नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में वीरवार को कोर्ट में सुनवाई हुुई। मामले के तीनों आरोपी ललित, सुनील और अमित कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पंकज राज गर्ग ने बताया कि यदि दोषियों ने जुर्माना नहीं भरा तो 3 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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गौरतलब है कि वर्ष 2016 में तीनों आरोपियों ललित, सुनील और अमित ने मिलकर पार्क में खेल रही नाबालिग लड़की को किडनैप कर लिया था। इसके बाद तीनों ने तीन दिन तक नाबालिग को बंधक बनाकर रखा और सामूहिक दुष्कर्म करते रहे। पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर-5 स्थित महिला थाने में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिस पर दो साल बाद फैसला सुनाया गया है।
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