एनडीपीएस मामले में युवक को 3 साल कैद
पुलिस ने 25 नशीले इंजेक्शन और 1110 ग्राम गांजे के साथ किया था गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
जिला अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में सेक्टर-56 निवासी सतीश कुमार को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सेक्टर-39 थाना पुलिस ने सतीश के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को उसके पास से 25 नशीले इंजेक्शन और 1110 ग्राम गांजा बरामद किया था।
9 जनवरी 2017 को पुलिस में दर्ज मामले के अनुसार, सेक्टर-39 थाना पुलिस ने एरिया में चेकिंग के लिए नाका लगाया हुआ था। इस दौरान उन्हें सतीश कुमार आता दिखाई दिया। पुलिस नाका देख वह वहां से वापस मुड़ गया। पुलिस को उस पर शक हुआ तो उसे रोका गया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 1110 ग्राम गांजा और 25 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। पुलिस ने उससे लाइसेंस या परमिट दिखाने को कहा तो वह नहीं दिखा सका।
वहीं बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि सतीश को पुलिस ने झूठे केस में फंसाया है। पुलिस ने उसके पास से जो रिकवरी दिखाई थी वह प्लांट थी। दरअसल उसकी पुलिस कर्मियों से किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। इस पर पुलिस ने उसके खिलाफ झूठा केस बना दिया था।