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मौसेरे भाई की पत्नी की हत्या में पति-पत्नी को उम्रकैद

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मौसेरे भाई की पत्नी की हत्या में दंपति को उम्रकैद
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दोनों दोषियों को 40-40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
होशियारपुर।
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज एसके सिंगला की कोर्ट ने मौसेरे भाई की पत्नी की हत्या में पति-पत्नी को आजीवन कारावास और 40-40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोनों दोषियों को एक-एक साल और सजा काटनी होगी।
उल्लेखनीय है कि जसवीर पाल निवासी गांव फत्तोवाल थाना बुल्लोवाल ने एक फरवरी 2015 को पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने अपनी शिकायत में बताया था कि वह पांच भाई हैं। उसका भाई लखवीर सिंह का परिवार गांव में अलग रहता है जबकि बाकी सभी एक साथ गांव में रहते हैं। जसवीर ने बताया कि उसके चारों भाई विदेश में चले गए हैं जबकि उनके साथ उसके पिता महिंदर सिंह और मां गुरदेव कौर भी रहती हैं। मां गुरदेव कौर पिछले काफी समय से बीमार हैं। घर में उसकी पत्नी सुरिंदर कौर उर्फ नील और उसकी भाभी गुरमीत कौर उर्फ मीते पत्नी हरजीत सिंह और आशा पत्नी बलवीर सिंह भी रहती हैं। उसने पुलिस को बताया कि उसके भाई हरजीत सिंह की शादी करीब आठ महीने पहले गुरमीत कौर उर्फ मीते से हुई थी। 31 जनवरी 2015 को वह घर में ही था कि उसकी मौसी का लड़का अशोक कुमार और उसकी पत्नी सुनीता निवासी नजदीक ढिल्लों पब्लिक स्कूल लुधियाना शाम करीब सवा सात बजे उनके घर आए। उसकी भाभी गुरमीत कौर का भाई जीत सिंह निवासी फांबिया भी उनके घर आया था। खाना खाने के बाद उसकी भाभी गुरमीत कौर, अशोक कुमार व उसकी पत्नी सुनीता एक कमरे में चले गए जबकि उसकी भाभी का भाई जीत सिंह और उसके माता पिता एक कमरे में सोने चले गए। रात करीब दो बजे उसे जोरदार आवाज आई। उसने और उसकी पत्नी ने लाइट जलाई तो देखा अशोक कुमार ने अपने हाथ में तेजधार हथियार पकड़ा था जबकि सुनीता के हाथ में भी एक तेजधार हथियार था। इतने में जीत सिंह भी बाहर आ गया और दोनों आरोपियों ने उसके पिता महिंदर पाल को भी घायल कर दिया। इसी दौरान जब उसकी पत्नी बचाने के लिए आगे आई तो उसे भी घायल कर दिया। जीत सिंह उन्हें बचाने लगा तो दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।
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जब उन्होंने गुरमीत कौर के कमरे में देखा तो गुरमीत का खून से लथपथ शव पड़ा था और उसकी गर्दन पर तेजधार हथियार के निशान थे। जबकि भाभी के गले में पड़ी सोने की चेन व पैरों की पाजेब गायब थी। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि दोनों आरोपियों ने लोगों से काफी उधार लिया था और इसलिए ही उन्होंने उनकी भाभी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को काबू कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। सोमवार को कोर्ट ने पति-पत्नी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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