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Panchkula News: हादसे में घायल 15 वर्षीय युवक को मिलेगा 94 हजार मुआवजा

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2023 में कार की टक्कर लगने से घायल हुआ था युवक
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में घायल 15 वर्षीय युवक को 94, 824 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि, जिस कार से हादसा हुआ उसकी बीमा कंपनी, ड्राइवर और कार मालिक को अदा करनी होगी। गांव कीरतपुर पिंजौर के रहने वाले मास्टर अंश प्रीत ने मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने बताया था कि 21 मार्च 2023 को शाम सवा सात बजे वह अपने चाचा के बेटे गुरविंदर सिंह के साथ एक्टिवा से गांव गरडियान से गांव कीरतपुर जा रहा था। जैसे ही वह गिल ढाबा के पास पहुंचे तो बद्दी की तरफ से आ रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए उन्हें नालागढ़ स्थित जेएन शौरी अस्पताल लेकर जाया गया। याचिकाकर्ता ने बताया कि चालक कार को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था, इस कारण हादसा हुआ। पिंजौर थाना पुलिस ने मामले में कार चालक के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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याचिकाकर्ता ने बताया जिस वक्त हादसा हुआ, उस समय वह पंद्रह साल का था और दसवीं कक्षा में पढ़ता था। हादसे में उसके पैर में फ्रैक्चर आया। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि इलाज के दौरान उसका पांच लाख रुपये खर्चा आया। याचिकाकर्ता ने मोटरवाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में 20 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।
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