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बाउंसर को गोली लगने के मामले में एक दोषी करार, दो बरी

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चंडीगढ़। सेक्टर-17 में बहस के दौरान बाउंसर को गोली लगने के मामले में जिला अदालत ने शुक्रवार को आरोपी नितिन जेठी को दोषी करार दिया, जबकि दो अन्य युवक मनसिमरन सिंह और शैरी को कोर्ट ने बरी कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी। यह फैसला आईपीसी की धारा 307, आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27, 54 और 59 के तहत सुनाया गया।
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मामला 19 जनवरी, 2015 का है। दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक रात करीब दो बजे सेक्टर-17 स्थित बज डिस्क से नितिन जेठी और उसके दो दोस्त मनसिमरन सिंह और शैरी पार्किंग के पास झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि नितिन जेठी ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। फायरिंग की आवाज सुनते ही गश्त कर रहे हेड कांस्टेबल कैलाश मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। नितिन सेठी के हाथ में पिस्टल देख उसे पीछे से दबोच लिया। झड़प के दौरान बज के बाउंसर के बाएं पैर पर गोली लगी। इससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे फौरन जीएमसीएच-16 में भर्ती करवाया गया, जबकि इस दौरान सब वहां से फरार हो गए। बाद में पुलिस टीम ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था।
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