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मे डिकल क्लेम नहीं देने पर ऑरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को 3.5 लाख् ा रुपये जुर्माना

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क्लेम नहीं देने पर इंश्योरेंस कंपनी को 3.5 लाख का जुर्माना
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रिटायर्ड डीएसपी को पंजाब सरकार की मेडिकल स्कीम के तहत इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिया था क्लेम
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब पुलिस के रिटायर्ड डीएसपी को स्टेट की एक स्कीम के तहत मेडिकल अदायगी नहीं करने पर कंज्यूमर फोरम ने ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। फोरम ने यह पैसे कंपनी को रिटायर्ड डीएसपी रमेेश कुमार की पत्नी को देने के आदेश दिए हैं। पंजाब राज्य की एक स्कीम पीजीईपीएचआईएस के तहत इलाज के लिए डीएसपी को इंश्योरेंस कंपनी ने एक कार्ड जारी किया था। हालांकि फोर्टिस अस्पताल में इलाज के दौरान कंपनी की तरफ से मेडिकल इंश्योरेंस देने से मना कर दिया गया और सारा खर्च डीएसपी को अपनी जेब से करना पड़ा।
रमेश कुमार की पत्नी सुदेश रानी ने कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी उसके पति चंडीगढ़ के डीजीपी ऑफिस में डीएसपी रहे हैं, लेकिन अभी वे रिटायर्ड थे। पंजाब सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को पीजीईपीएचआईएस स्कीम के तहत मेडिकल इंश्योरेंस देने के लिए ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी से अनुबंध किया है। 8 नवंबर, 2016 को रमेश को मोहाली फोर्टिस अस्पताल में भर्ती किया गया था। यहां रमेश 13 नवंबर, 2016 तक इलाज कराने के लिए भर्ती रहे। इस दौरान इलाज का खर्च 1,04,285 रुपये आया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम मांगने पर दिया नहीं और सारे बिल के पैसे रमेश ने अपने पास से दिए।
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इसके बाद रमेश को दोबारा उक्त अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। 21 नवंबर से 24 दिसंबर तक इलाज के लिए अस्पताल ने 1,88,468 रुपये का बिल बनाया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने इस बार भी क्लेम नहीं दिया। दूसरी बार इलाज के दौरान रिटायर्ड डीएसपी रमेश कुमार की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद सुदेश रानी ने कंज्यूमर फोरम में कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सुदेश रानी ने कंज्यूमर फोरम में इलाज के दौरान अस्पताल में खर्च हुए पूरे पैसे के बिल भी जमा करवा दिए। कंज्यूमर फोरम ने इसके बाद सुदेश रानी को इलाज के 2,92,753 और 50 हजार रुपये मुआवजा राशि देने के साथ 15 हजार रुपये केस खर्च देने इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिए हैं।
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