-निदेशालय ने चिन्हित स्कूलों में नए छात्रों के पंजीकरण पर लगाई रोक
संवाद न्यूज एजेंसी
हथीन। आरटीई के तहत पोर्टल पर गरीब छात्रों के लिए 25 फीसदी सीटें न दिखाने पर शिक्षा निदेशालय ने सख्त रवैया अपनाते हुए 26 स्कूलोें को नोटिस जारी कर दिया है। नियमों की पालना न करने वाले हथीन खंड के 26 स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल ने नोटिस भी जारी कर दिए हैं। एक सप्ताह के अंदर नोटिस का जबाव देना है। संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो शिक्षा विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगा।
उल्लेखनीय है कि शिक्षा निदेशालय की ओर से स्पष्ट आदेश दिए गए थे कि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी आरटीई के तहत निजी स्कूलों पर गंभीर हो। वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश दे कि हर हाल में 8 अप्रैल रात 12 बजे तक आरटीई के तहत 25 फीसदी सीटें पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं। ऐसा न करने वाले निजी स्कूलों की लिस्ट मुख्यालय भेजे। अब इन आदेशों पर कार्यवाही शुरू हो गई है। पंजीकरण न कराने वाले 26 स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं। जिन निजी स्कूलों ने नियमों के तहत 25 फीसदी सीटें पोर्टल पर पंजीकृत नहीं की हैं वे नया दाखिला भी नहीं कर पाएंगे। इसके तहत वे छात्र को स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं कर पाएंगे। शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारी रविन्द्र दीक्षित ने बताया कि आरटीई के तहत गरीब छात्रों के लिए 25 फीसदी सीटें पोर्टल पर न दिखाने वाले 26 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।