संवाद न्यूज एजेंसी
हथीन। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने आरटीई अधिनियम 2009 के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को प्रवेश स्तर की कक्षाओं में सीटों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी स्कूलों को 13 मई तक सीट डिक्लेरेशन पोर्टल पर अपनी जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज करनी होगी।
जिला शिक्षा अधिकारी मामराज रावत के अनुसार, स्कूलों को केवल प्रवेश स्तर (नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी या कक्षा पहली) की कुल सीटों का विवरण देना होगा, जिसके आधार पर 25 प्रतिशत सीटें आरटीई के तहत स्वतः निर्धारित होंगी। निदेशालय ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा में जानकारी अपलोड न करने, गलत या फर्जी दस्तावेज देने अथवा अधूरी जानकारी छोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें एमआईएस एक्सेस रोकना और स्कूल की मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है।
स्कूलों को मान्यता प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक स्थिति (यदि लागू हो), कक्षाओं का स्तर और सीटों की सही संख्या स्पष्ट रूप से दर्ज करनी होगी। विभाग द्वारा अपलोड की गई जानकारी का सत्यापन भी किया जाएगा। तकनीकी समस्या होने पर स्कूल ईमेल या हेल्पडेस्क नंबर के माध्यम से सहायता ले सकते हैं। विभाग ने सभी स्कूलों से समयसीमा का पालन करने और नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखने का आह्वान किया है।