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कांवड़ यात्रा : पुलिस करेगी कांवड़ियों का पंजीकरण

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कांवड़ यात्रा : पुलिस करेगी कांवड़ियों का पंजीकरण
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पलवल। श्रावण मास की 31 जुलाई को भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए जहां श्रद्धालुओं में उल्लास है वहीं जिला प्रशासन भी कांवड़ यात्रा के मद्देनजर अभी से सतर्क हो गया है। 20 जुलाई से जिले में आने व यहां से गुजरने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर जिला उपायुक्त यशपाल ने जहां कांवड़ शिविर लगाए जाने के लिए राजमार्ग पर दूरी सुनिश्चित कर दी है, वहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए धारा 144 भी लागू कर दी है। 20 जुलाई से जिले में कांवड़ियों का आवागमन शुरू हो जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने अभी से इंतजाम शुरू कर दिए हैं। उपायुक्त ने जिला लघु सचिवालय में बैठक कर अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। इस बार जिले में कांवड़ लेकर आने वाले व जिले से गुजरते समय शिविरों में रुकने वाले कांवड़ियों का पुलिस विभाग द्वारा पंजीकरण कर रिकार्ड रखा जाएगा।
जिला उपायुक्त यशपाल ने कांवड़ शिविर लगाने वालों के लिए एसडीएम से अनुमति लेने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही शिविरों के बीच करीब दो किलोमीटर की दूरी होगी तथा राजमार्ग की सड़क से करीब 100 मीटर की दूरी पर शिविर लगाया जा सकेगा। शिविर में लाउड स्पीकर सुबह छह से रात 10 बजे तक ही बजाने की अनुमति होगी। यातायात व्यवस्था को देखते हुए गिने-चुने ही शिविर लगाने की अनुमति दी जाएगी। उपायुक्त ने कांवड़ियों के आवागमन के दौरान यातायात पुलिस विभाग से राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने के भी आदेश दिए हैं। वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकतानुसार बेरीकेटस लगाने तथा हर चौराहे पर पुलिस कर्मी तैनात करने के आदेश जारी किए गए हैं।
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एंबुलेंस व चिकित्सा शिविर भी लगेंगे
जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा राजमार्ग पर पलवल जिले की सीमा के अंदर जहां एंबुलेंस खड़ी करने की व्यवस्था की जाएगी, वहीं जिले की सीमा के अंदर दो से तीन जगह स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएंगे, ताकि कांवड़ियों द्वारा किसी भी तरह की चोट लगने व स्वास्थ्य संबंधी समस्या बनने पर अपना उपचार कराया जा सके। उस शिविर में डॉक्टर भी उपलब्ध रहेंगे।
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त
उपायुक्त यशपाल ने 20 जुलाई से 31 जुलाई तक श्रावण मास में कांवड़ियों के आगमन पर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत संबंधित क्षेत्रों में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार पलवल के पुलिस स्टेशन सदर, शहर व कैंप क्षेत्र के लिए पलवल के तहसीलदार (9991729292), राष्ट्रीय राजमार्ग पर गदपुरी से औरंगाबाद तक के क्षेत्र के लिए पलवल के नायब तहसीलदार (9871194142), पुलिस स्टेशन चांदहट क्षेत्र के लिए पलवल के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (8860205066), राष्ट्रीय राजमार्ग पर औरंगाबाद से करमन बॉर्डर तक तथा पुलिस थाना होडल के क्षेत्र के लिए होडल के तहसीलदार (9990366303), पुलिस स्टेशन हसनपुर क्षेत्र के लिए हसनपुर के नायब तहसीलदार (9813412498) तथा पुलिस स्टेशन हथीन क्षेत्र के लिए हथीन के तहसीलदार (9958700798) को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। जिला में कांवड़ियों के आगमन के दौरान संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र के संपूर्ण इंचार्ज रहेंगे।
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कांवड़ियों की सुरक्षा के दृष्टिगत धारा 144 लागू
जिला उपायुक्त यशपाल ने 20 जुलाई से 31 जुलाई तक कांवड़ आगमन पर जिला में कांवड़ियों के सुगम आवागमन के लिए सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जिला क्षेत्र में आपराधिक प्रक्रिया (1973) के तहत धारा 144 लागू कर दी है। उपायुक्त के ये आदेश 20 जुलाई से 31 जुलाई तक लागू रहेंगे। आदेशों की उल्लंघना पर कार्रवाई की जाएगी। जारी आदेशानुसार दिल्ली-मथुरा सड़क मार्ग पर मथुरा की तरफ केवल बांए ओर मुख्य सड़क मार्ग से कम से कम 100 फुट की दूरी पर कांवड़ शिविर स्थापित किए जा सकते हैं।
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