संवाद न्यूज एजेंसी
हथीन। बाबूपुर में फर्जी प्रमाणपत्र से सरपंच बनने के मामले में सात वर्ष पूर्व दर्ज हुई एफआईआर पर उच्च न्यायालय के न्यायधीश एचएस ग्रेवाल ने जांच अधिकारी को तलब कर रिपोर्ट मांगी है। इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में 12 अक्तूबर को होनी है। वर्ष 2016 में ग्राम पंचायत बाबूपुर में सरपंच पद का चुनाव हुआ। इस संबंध में शिकायतकर्ता रोबिन खान ने आरोप लगाया कि नामाकंन पत्र भरते समय फरजाना ने फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्र लगाया। चुनाव में फरजाना सरपंच चुनी गई। एडवोकेट रोबिन खान ने 21 दिसम्बर 2019 को सरपंच फरजाना एवं अन्य के खिलाफ फर्जी प्रमाणपत्र बनवाने की प्राथमिकी हथीन थाने में दर्ज कराई।
हालांकि, इसके बावजूद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस दौरान फरजाना का कार्यकाल भी समाप्त हो गया। उनका कहना है कि एसपी, आईजी आदि से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका डालकर गुहार लगाई।