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Palwal News: पुलिस पर हमला करने के चार दोषी भाइयों को सात-सात साल की सजा

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अदालत ने 18-18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, हमला कर हिरासत से छुड़ाया था हत्या आरोपी
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संवाद न्यूज एजेंसी
तावड़ू। कांगरका गांव में पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में चार भाइयों को अदालत ने दोषी मानते हुए सात-सात साल की सजा का फैसला सुनाया है। इसके अलावा 18-18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषियों को एक महीना अतिरिक्त जेल में बिताना होगा। 2018 में दोषियों ने नूंह सीआईए टीम पर हमला कर हत्या के एक आरोपी को छुड़ा लिया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की अदालत के अभियोजक मोहित तंवर ने बताया कि 12 जनवरी, 2018 को हत्या के एक मामले में आरोपी जाकिर निवासी कांगरका को नूंह सीआईए टीम ने दबोचा था। इस दौरान उसके परिजनों ने पुलिस पर हमला कर दिया। साथ ही आरोपी को छुड़ाने के लिए फायरिंग भी की गई थी। हमला करने वालों में एक ही परिवार के लोग शामिल थे। हमले में एसआई भगत सिंह गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनके बयान पर तावडू सदर थाना पुलिस ने दस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इनमें चार महिलाओं सहित छह को पुलिस ने जांच में निर्दोष पाया। लेकिन, जाकिर ,खुर्शीद, शरीफ और ताहिर उर्फ छोटा की गिरफ्तारी कर चार्जशीट दायर की गई।
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विशेष अभियोजक ने बताया कि पुलिस ने शुरुआत में ही सभी प्रकार के जरूरी सबूत जुटा लिए थे। जुटाए गए सभी जरूरी साक्ष्यों के आधार पर अदालत में मजबूती से पैरवी की गई। करीब सात साल तक मामले की सुनवाई हुई। तीन जनवरी को अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सुशील कुमार की अदालत ने आरोपी जाकिर खुर्शीद, शरीफ और ताहिर को दोषी ठहराया। मंगलवार को अदालत ने चारों भाइयों को अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी मानते हुए सात वर्ष कारावास सहित 18- 18 हजार रुपए का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया।
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