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सूचना न देने पर पंचायत अधिकारी को जमानती वारंट

Tue, 29 Mar 2016 10:25 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पलवल
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हाईकोर्ट - फोटो : amar ujala
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जनसूचना अधिकार के तहत सूचना न देना पंचायत अधिकारी को महंगा पड़ गया। हाईकोर्ट द्वारा तलब किए जाने पर भी अधिकारी अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर उनके खिलाफ अदालत ने जमानती वारंट जारी कर दिया। बताया जाता है इससे पहले भी अधिकारी को अदालत की ओर से जुर्माने की चेतावनी दी जा चुकी थी।
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जानकारी के अनुसार गांव बांसवा निवासी सुभाष चंद ने 31 अगस्त 2015 को आरटीआई के तहत होडल पंचायत अधिकारी मोहन सिंह से बीपीएल मकानों में हो रही धांधलेबाजी की रिकवरी के लिए कुछ जानकारियां मांगी थी।

पंचायत अधिकारी ने समय पर जानकारी नहीं दी तो उन्होंने दूसरी अपील आरटीआई एसोसिएशन के मार्गदर्शन  से चंडीगढ़ अदालत में की। इस मामले की पहली तारीख 11 फरवरी 2016 को लगी, जिसमें पंचायत अधिकारी के तारीख पर नहीं पहुंचने पर अदालत ने उन्हें 25 हजार तक जुर्माना लगाने की चेतावनी दी थी और 15 मार्च की तारीख लगाई थी। अधिकारी 15 मार्च को भी अदालत में पेश नहीं हुए।
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इस पर कमिश्नर हेमन्त अत्री ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया और 5 अप्रैल 2016 को पेश होने के आदेश दिए हैं। सुभाष ने बताया कि पंचायत अधिकारी जानबूझकर आरटीआई की सूचना नहीं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए तो पंचायत अधिकारी के साथ-साथ पंचायत के अन्य अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है।                       
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