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प्रदूषण पर सख्ती : बूचड़खानों की होगी जांच

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संवाद न्यूज एजेंसी
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नगीना। फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र और मंडीखेड़ा गांव में संचालित स्लाॅटर हाउस (बूचड़खानों) से फैल रहे प्रदूषण, बदबू और अपशिष्ट पदार्थों के अवैध निस्तारण पर शासन-प्रशासन सख्त हो गया है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।
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स्थानीय विधायक मामन खान ने विधानसभा और बोर्ड को भेजे अर्ध-शासकीय पत्र में क्षेत्र के बूचड़खानों में हो रही गंभीर अनियमितताओं को उजागर किया था। प्रदूषण बोर्ड के वरिष्ठ पर्यावरण इंजीनियर के निर्देशों के बाद, पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग, नूंह के उप निदेशक ने राजकीय पशु चिकित्सालय मांडीखेड़ा, साकरस, नगीना, बीवां और पिनगवां के पशु चिकित्सकों को आदेश के तहत तीन दिनों के भीतर तथ्यों व दस्तावेज की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
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राजकीय पशु चिकित्सालय नगीना के पशु चिकित्सक शिवकुमार व मांडीखेडा के पशु चिकित्सक रामबीर ने बताया कि मामले में जांच की जाएगी।

इन इकाइयों पर है जांच की आंच
मैसर्स फेयर एक्सपोर्ट इंडिया प्रालि. (मंडीखेड़ा)

मैसर्स जरीन फूड प्रालि. (मढ़ी)

मैसर्स यूनाइटेड फार्म प्रालि. (घाटा शमशाबाद)

मैसर्स अल-नवेद एग्रो फूड इंडस्ट्रीज (मंडीखेड़ा)

मैसर्स फ्रीजेरियों एलीमेंटोस प्रालि. (मंडीखेड़ा)

मैसर्स एस्टर कारगो फूड प्रालि. (नांगल रोड, मंडीखेड़ा)

मैसर्स गिटवाकों फार्म (चकरंगला)
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