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विशेष अदालत में होगी दुष्कर्म के मामले की सुनवाई

Fri, 25 Jan 2013 05:30 AM IST
Palwal
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पलवल। देश की राजधानी दिल्ली में युवती के साथ हुए गैंगरेप के मामले के बाद पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर जिले में ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत शुरू की गई है। इस अदालत में दुष्कर्म और दहेज हत्या के मामलों की सुनवाई की जाएगी। यहीं नहीं महिलाओं से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी शुरू करने की योजना बनाई जा रही है।
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जिले की विभिन्न अदालतों में चल रहे ऐसे करीब 65 मामलों को नई अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरके यादव ऐसे मामलों की सुनवाई करेंगे। नई अदालत के शुरू होने से महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं के मामले की सुनवाई जल्द होगी और आरोपियों को सजा भी जल्द से जल्द मिल सकेगी।


दहेज उत्पीड़न के दो मामलों में दस नामजद
पलवल। दहेज उत्पीड़न के दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने छह महिलाओं समेत दस लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। पुलिस मामलों की जांच में जुटी हुई है। गांव बागपुर निवासी रेखा की शिकायत पर अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश दिया। रेखा ने इस्तगासा में कहा कि उसकी शादी वर्ष 2008 में लख्मीचंद के साथ हुई थी। उसने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए उसे परेशान करने लगे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर रेखा का पति लख्मीचंद, देवर राजू, सास शांति, ननद निर्मल ने उसे घर से निकला दिया। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस को दी, लेकिन कोई बात नहीं बनी। इसके बाद पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
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वहीं, कृष्ण कॉलोनी निवासी मोतीलाल ने कैंप थाने में दी अपनी शिकायत में कहा है कि उसने अपनी बेटी प्रवीण की शादी सन 2005 में रेवाड़ी निवासी लक्ष्मी नारायण के साथ की थी। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग उनकी बेटी को दहेज की मांग को लेकर मारने-पीटने लगे। पुलिस ने महिला के पति लक्ष्मी नारायण, सास गजन, ससुर नंदलाल, ननद सुमन, मंजू व अंजू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
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