फोटो 03 श्रमिकों को जानकारी देते हुए अधिकारी। डीपीआरओ
नारनौल। लेबर चौक पर श्रमिक सुरक्षा अभियान व लेबर सेफ्टी कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता गजानंद दोचानिया ने श्रमिकों को अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के 8 घंटे काम के निर्धारित हैं। यदि श्रमिक का मेहनताना कोई व्यक्ति देने से इंकार करता है या कोई अन्य समस्या हो तो लेबर हेल्प लाइन नंबर 18001800999 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
कहा कि श्रमिकों के कई अधिकार हैं। जैसे काम करने का अधिकार, रोजगार के स्वतंत्र विकल्प का अधिकार, बेरोजगारी से सुरक्षा का अधिकार, ट्रेड यूनियन बनाने व उनमें शामिल होने का अधिकार और काम करने का समय निर्धारित है। इस मौके पर लेबर डिपार्टमेंट से जोगिंदर सिंह ने श्रमिकों को पंजीकरण के बारे में जागरूक किया। संवाद