नारनौल। अधिवक्ताओं के लिए 250 चेंबर का निर्माण कराया जाना है। इसके लिए इच्छुक अधिवक्ताओं से आवेदन मांगे गए थे। सात नवंबर को अंतिम तारीख के तहत कुल 301 आवेदन आ चुके हैं। प्रस्तावित चेंबरों की संख्या से अधिक होने के चलते एसोसिएशन प्रस्तावित चेंबरों की संख्या को बढ़वाने का प्रयास भी करेगी। बावजूद इसके उनकी मांग पर पंजाब व हरियाणा हाइकोर्ट मंजूरी नहीं देती है तो ड्राॅ प्रणाली के तहत चैंबर अलॉट किए जाएंगे।
अब की जाएगी छटनी
एसोसिएशन प्रधान ने बताया कि आवेदन के लिए कुछ नियम व शर्तें लागू की गई थी। उन सभी में मान्य न होने के चलते आवेदक अधिवक्ताओं के फार्माें की जांच की जाएगी। जांच प्रक्रिया के बात ही उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।
ये हैं नियम और शर्तें
प्रधान ने बताया कि प्रत्येक चेंबर के लिए दो अधिवक्ताओं का संयुक्त आवेदन निर्धारित प्रफोर्मा के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन के साथ 20 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, बार एसोसिएशन के पक्ष में अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाएगा। साथ ही दोनों आवेदनकर्ता या तो एक संयुक्त 20 हजार रुपये का या दो अलग-अलग 10 हजार रुपये के डिमांड ड्राॅफ्ट जमा करा सकते हैं। इन चेंबर्स के लिए बार एसोसिएशन ने पंचायत भवन के सामने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में एक नया खाता भी खुलवाया है। इसमें नए चेंबर्स से संबंधित डीडी जमा किए जाएंगे। वहीं जिन अधिवक्ताओं को पहले से चेंबर अलॉट किया जा चुका है। इसके अलावा अधिवक्ताओं ने पुराने चेंबर या उसका कोई भी भाग ट्रांसफर किया है। साथ ही 26 सितंबर के बाद यदि किसी अधिवक्ता ने किसी अन्य बार एसोसिएशन से ट्रांसफर करवाकर नारनौल बार एसोसिएशन की सदस्यता प्राप्त की है, आवेदक के पास उनके नाम से प्रदेश में कही भी चेंबर अलॉट हैं तो वे सभी पात्र नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा इच्छुक अधिवक्ताओं की ओर से एसोसिएशन का कोई बकाया लंबित नहीं होना चाहिए।
अभी आए हुए आवेदनों की छंटनी की जा रही है उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितने पात्र वकील हैं। इसके अलावा पात्र वकीलों से अधिक आवेदन आए हैं तो बार एसोसिएशन बिल्डिंग प्लान में सवा तीन सौ चेंबर का अप्रूवल लेने का प्रयास करेगी।
-संतोख सिंह यादव, प्रधान, बार एसोसिएशन, नारनौल।