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Mahendragarh-Narnaul News: सड़क हादसे के मृतक के परिजनों को मिलेगा 13.50 लाख का मुआवजा

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नारनौल। नारनौल की प्री-लोक अदालत ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले कमलेश के छह आश्रितों को 13 लाख 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। रॉयल सुंदरम जनरल बीमा कंपनी लिमिटेड यह मुआवजा देगी। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण-सह-पीठासीन अधिकारी नितिन राज की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
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कमलेश की मृत्यु 13 अगस्त 2025 को ट्रक चालक राजेश की लापरवाही से हुई सड़क दुर्घटना में हुई थी। मृतक के आश्रितों में उनके बेटे सूरज, दीपक और बेटियां रीना, रामभतेरी, सुनीता, अनीता शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं और बीमा कंपनी के बीच समझौता हुआ। समझौते के तहत, बीमा कंपनी को दो महीने के भीतर मुआवजे का भुगतान करना होगा। विफल रहने पर, याचिकाकर्ताओं को भुगतान की तारीख तक 7.5 फीसदी प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलेगा। संवाद
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