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Mahendragarh-Narnaul News: डकैती के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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नारनौल। डकैती व प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के एक मामले में सेशन जज ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दी है। यह 24 दिसंबर 2021 को एफआईआर दर्ज हुई थी।
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जानकारी के अनुसार, राजस्थान के झुंझुनूं जिले के गांव सोहली निवासी घनश्याम ने महेंद्रगढ़ क्षेत्र में पिस्तौल के दम पर डकैती व प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की एक वारदात को अंजाम दिया था।
इस संबंध में महेंद्रगढ़ के थाना सदर में 24 दिसंबर 2021 को शिकायतकर्ता ने मामला दर्ज कराया था। उक्त मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था।
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यह मामला सेशन जज की कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था और घनश्याम को इसी मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी थी लेकिन बहुत सी तारीखों पर आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। इसलिए कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकता।
कोर्ट में हाजिरी नहीं लगाने के कारण सेशन जज ने आरोपी की हाजिरी माफी व बॉन्ड डिस्मिस कर गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी घनश्याम को 6 जनवरी को गिरफ्तार कर फिर से जेल में डाल दिया।
उक्त मामले की सुनवाई के दौरान पीपी ने दलील पेश करते हुए कहा कि आरोपी पूर्व में भी कई बार तारीख पर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ है और जमानत मिलने की स्थिति में आगे भी ऐसा ही कर सकता है। इस पर सेशन जज नरेंद्र सूरा ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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