महेंद्रगढ़। श्रीरामलीला परिषद महेंद्रगढ़ की सदस्यता सूची को लेकर चल रहे विवाद में राज्य रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज, हरियाणा ने बड़ा आदेश जारी किया है। राज्य रजिस्ट्रार ने मामले को दोबारा जांच के लिए जिला रजिस्ट्रार, फर्म्स एंड सोसायटीज के पास भेज दिया है। साथ ही, वैध सदस्यों की सूची तैयार होने तक परिषद की चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।
राज्य रजिस्ट्रार सतीश कुमार सिंघला ने 29 अक्तूबर को अपील संख्या 260/2026 में यह आदेश दिया। अपीलकर्ताओं ने जिला रजिस्ट्रार की ओर से 27 अक्तूबर को जारी आदेश को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई।
अपीलकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अंतिम मतदाता सूची हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसायटीज एक्ट, 2012 और परिषद के नियमों के अनुसार तैयार नहीं की गई। उन्होंने कुछ सदस्यों की सदस्यता की वैधता पर भी सवाल उठाए।
अपीलकर्ताओं ने सदस्यता रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी। राज्य रजिस्ट्रार ने जिला रजिस्ट्रार को पूरे रिकॉर्ड और दस्तावेजों का सत्यापन कर नियमानुसार वैध सदस्यों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रतीक राठी और अधिवक्ता आशुतोष सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जिला रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से सहायक प्रदीप कुमार ने पक्ष रखा।