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नारनौल: SIR के दूसरे चरण में उम्र और नाम की गड़बड़ियों पर कार्रवाई, सैकड़ों मतदाताओं को नोटिस

Sat, 08 Aug 2026 07:11 PM IST
मयूर शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, नारनौल

सार

कई मतदाताओं को ऐसे नोटिस प्राप्त हुए हैं, जिनमें नाम की स्पेलिंग, सरनेम और उम्र संबंधी त्रुटियों का उल्लेख किया गया है। कुछ मामलों में मतदाता और उसके माता-पिता की आयु के बीच असामान्य अंतर दर्ज पाया गया है।
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खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अशोक कुमार - फोटो : संवाद
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विस्तार
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विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दूसरे चरण में निर्वाचन विभाग ने बड़ी संख्या में उन मतदाताओं को भी नोटिस जारी किए हैं, जिनकी पहले ही मैपिंग हो चुकी थी। विभाग का उद्देश्य नाम, उपनाम, उम्र और अन्य विवरणों में पाई गई विसंगतियों को दूर कर अंतिम मतदाता सूची को ज्यादा सटीक और त्रुटिरहित बनाना है।
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नाम की स्पेलिंग, सरनेम और उम्र में मिली गलतियां

हाल के दिनों में कई मतदाताओं को ऐसे नोटिस प्राप्त हुए हैं, जिनमें नाम की स्पेलिंग, सरनेम और उम्र संबंधी त्रुटियों का उल्लेख किया गया है। कुछ मामलों में मतदाता और उसके माता-पिता की आयु के बीच असामान्य अंतर दर्ज पाया गया है, जबकि कुछ रिकॉर्ड में दादा-दादी की तुलना में अधिक या कम उम्र दर्शाई गई है। छह से अधिक बच्चों की संख्या दर्ज होने वाले मामलों की भी जांच की जा रही है।

इन तारिखों पर होगी सुनवाई

खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा अतिरिक्त निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि ब्लॉक में एसआईआर का कार्य तेजी से चल रहा है और आपत्ति एवं दावा संबंधी मामलों की सुनवाई 9 अगस्त से शुरू होगी। निजामपुर ब्लॉक के बूथ संख्या 58 और 59 के बीएलओ अवधेश कुमार ने बताया कि क्षेत्र में कुल 10 बूथ हैं और सुनवाई की तिथियां 9, 10, 12 और 27 अगस्त निर्धारित की गई हैं। अंतिम सुनवाई 28 सितंबर को होगी।
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ये लाने होंगे दस्तावेज

उन्होंने बताया कि बीएलओ मतदाताओं के दस्तावेजों का प्रारंभिक सत्यापन करेंगे, जबकि ईआरओ और एईआरओ आवश्यक होने पर पुनः जांच कर सही पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे। मतदाता पहचान के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत दस्तावेज, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर आदि प्रस्तुत कर सकते हैं।

निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ईआरओ के समक्ष सुनवाई में संबंधित व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य है। अनुपस्थित रहने पर दूसरा नोटिस जारी किया जाएगा और लगातार अनुपस्थिति की स्थिति में नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है।
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