नारनौल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण चंडीगढ़ के निर्देशानुसार न्यायिक परिसर नारनौल, महेंद्रगढ़ और कनीना में 12 नवंबर 2016 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विवेक यादव ने बताया कि इस लोक अदालत में वाहन दुर्घटना मुआवजा केस से संबंधित मामले, वैवाहिक मामले, मजदूरी विवाद, जमीन अधिग्रहण मुआवजा से संबंधित मामले, दीवानी मामले जैसे की किराया, बैंक ऋण, राजस्व, मनरेगा, बाढ़ पीड़ित, बिजली/पानी बिल से संबंधित, बच्चों व पत्नी के लिए भरण-पोषण, चैक बाउंस व राजीनामा योग्य फौजदारी मामलों का निपटारा किया जाएगा।