नगरपालिका ने बुधवार को 10 से 12 मकान मालिकों को नगरपालिका जमीन पर छज्जा निकालने, अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किए हैं। बिना नक्शे मकान का निर्माण कर रहे लोगों को भी नोटिस थमाए गए हैं। नपा ने उनको अतिक्रमण हटाने और गिराने के लिए पांच दिन का समय दिया है।
नगरपालिका में शहर की कई कॉलोनियों में नगरपालिका जमीन पर अवैध निर्माण की शिकायत मिल रही थी। इसके अलावा कुछ जगह बिना मैप पास कराए निर्माण किए जाने की सूचना मिली थी। नगर पालिका से हरियाणा म्युनिसिपिल एक्ट 1973 के तहत ऐसा करना गैर कानूनी है। नगर पालिका ने बुधवार को राव तुलाराम चौक, नारनौल रोड पर यादव होटल के पास,इसी के सामने कॉमर्शियल भवनों का निर्माण किया जा रहा है। नगर पालिका ने ऐसे निर्माणों को चिन्हित किया। बुधवार को नगरपालिका ने 12 मकान मालिकों को नोटिस जारी किया है। सभी निर्माण मालिकों को पांच दिन में जवाब देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पालिका प्रतिदिन यह अभियान चलाएगी।
वर्जन
12 लोगों को नोटिस जारी करते हुए काम बंद करने के निर्देश दिए हैं। नोटिस मिलने के पश्चात उरोक्त आदेशों की उल्लंघना करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा तो मालिक के खिलाफ नगरपालिका अधिनियम धारा 208 के अंतर्गत न्यायालय में केस दायर किया जाएगा। आरोपी को छह माह तक का कारावास या दस हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान है। नोटिस की उल्लघंना जारी रखी तो 100 रुपये प्रति दिन जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।
रोहित कुमार, जूनियर इंजीनियर, नगर पालिका, महेंद्रगढ़