नारनौल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नितिन राज की अदालत ने घर में अवैध प्रवेश और महिला से छेड़छाड़ के दोषी सोनू को एक साल की परिवीक्षा पर रिहा किया है। निचली अदालत ने 2019 में सोनू को दो साल के कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
मामला 2016 का है जब सोनू ने पीड़िता के घर में घुसकर अभद्रता की थी। अपील के दौरान, शिकायतकर्ता महिला ने अदालत को बताया कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। उसे मुआवजा भी मिल गया है। महिला ने सोनू को परिवीक्षा दिए जाने पर आपत्ति नहीं जताई।
अदालत ने आरोपी के साफ रिकॉर्ड और समझौते को देखते हुए सजा में संशोधन किया। उसे एक वर्ष के लिए शांति और सदाचार का बॉन्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। संवाद