नारनौल। जिले में न्यायिक परिसर नारनौल, महेंद्रगढ़ और कनीना में राष्ट्रीय लोक अदालत का 13 सितंबर को लगाई जाएगी। इसमें आम नागरिक समझौते से मामले का निपटारा करवा सकते हैं।
यह लोक अदालत हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेंद्र सूरा के मार्गदर्शन में आयोजित होगी। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नीलम कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, एनडीपीएस एक्ट, फौजदारी, दीवानी, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा।
सीजेएम ने बताया कि कोर्ट में लंबित मामलों को सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला कोर्ट में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण करवा सकता है। संवाद