नारनौल। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में 23 मई को शाम 6 बजे से 25 मई को मतदान समाप्ति तक ड्राई-डे रहेगा। चुनाव प्रचार की समाप्ति के साथ ही शराब की बिक्री भी बंद हो गई है।
48 घंटों में जिले में किसी भी स्थान पर होटल, दुकान आदि पर शराब या अन्य मादक पदार्थों की बिक्री नहीं की जा सकती। इसके अलावा मतगणना के दिन 4 जून को मतगणना समाप्त होने तक भी इसी प्रकार पाबंदी रहेंगी।
उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि हरियाणा शराब लाइसेंस नियम, 1970 के नियम 37(10) के प्रावधानों के अनुसरण के तहत ये आदेश जारी किये गए हैं। जिले में तैनात आबकारी व कराधान विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे मतदान सम्पन्न होने से 48 घंटे पहले से ही जिला में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। इसके लिए विशेष निरीक्षण टीमों का गठन करके विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण किया जाए।