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Mahendragarh-Narnaul News: हादसे में गई थी आंखें, अब 22 लाख का मुआवजा देगी इंश्योरेंस कंपनी

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नारनौल। सड़क हादसे में अपनी आंखों की रोशनी गवां चुके पीड़ित रामसिंह (53) को एडीजे कोर्ट ने राहत देते करते हुए 22 लाख 21 हजार 507 रुपये का क्लेम अदा करने का फैसला सुनाया है। अब यह क्लेम नौ प्रतिशत ब्याज के साथ इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा। ये मामला मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण अदालत में विचाराधीन था।
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याचिकाकर्ता गांव नांगल कालिया के रामसिंह 14 नवंबर 2022 को बाइक पर पीछे बैठे हुए थे। इस दौरान समुंदर सिंह ने तेज गति और लापरवाही से ट्रक चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में याचिकाकर्ता को कई गंभीर चोटें आईं। उनका इलाज नारनौल के रेनबो, एसएमएस जयपुर, आरवी गुरुग्राम व आहूजा आई इंस्टीट्यूट अस्पतालों में किया गया।
जहां सर्जरी के बावजूद याचिकाकर्ता की आंखों की रोशनी नहीं आई और उन्हें स्थायी विकलांगता हो गई। इसके बाद साल 2023 में पीड़ित ने चालक समुंदर सिंह, मैसर्स ग्रोवर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक व न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के खिलाफ 2023 में मामला दर्ज कराया।
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कोर्ट ने माना कि दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही के कारण हुई थी। एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी को वैध माना गया क्योंकि पीड़ित अस्पताल में भर्ती था और गंभीर स्थिति में था। कोर्ट ने माना कि चालक के पास वैध लाइसेंस था और वाहन के पास वैध परमिट व फिटनेस प्रमाण पत्र था। इसलिए बीमा कंपनी मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।
एडीजे केपी सिंह ने पीड़ित की आय क्षमता का नुकसान 14,87,244 रुपये, चिकित्सा बिल 6,54,263, परिवहन व्यय 30,000 व दर्द, पीड़ा और विशेष आहार 50,000 रुपये मिलाकर कुल 22 लाख 21 हजार 507 रुपये 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया।
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