संवाद न्यूज एजेंसी
नारनौल। हरियाणा सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 3 लाख रुपये तक ऋण दे रही है। इस योजना का लाभ लेकर पात्र महिलाएं व्यक्तिगत रूप से कारोबार स्थापित कर सकती हैं।
उपायुक्त डाॅ. विवेक भारती ने बताया कि इस योजना के तहत हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से जिन महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपये या इससे कम है, जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष है, वह इस योजना का लाभ ले सकती हैं। बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी। इसमें विभिन्न क्रियाकलापों बुटीक, सिलाई-कढ़ाई, ई-रिक्शा, मसाला अचार इकाइयां, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स तथा अन्य किसी भी कार्य जिसको करने में महिलाएं सक्षम हो उन सभी कार्यों के लिए ऋण दिया जाता है। डीसी ने बताया कि इस संबंध में बस स्टैंड के नजदीक हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में जाकर विस्तृत जानकारी ली जा सकती है।