नारनौल। उपायुक्त अनुपमा अंजली ने बताया कि सरकार लड़कियों और महिलाओं को तकनीकी शिक्षा, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर, पीएचडी व अन्य उच्च शिक्षा कोर्सों के लिए बैंक से लिए गए ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दे रही है। यह योजना देश के साथ-साथ विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी लागू है।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए आय या जाति की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। लाभार्थी के लिए केवल हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। निगम द्वारा ब्याज राशि की क्षतिपूर्ति सीधे तौर पर की जाती है।
डीसी ने बताया कि योजना के बारे में जानकारी के लिए इच्छुक छात्राएं व महिलाएं बस स्टैंड के नजदीक नरूला होटल के पीछे स्थित हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं। संवाद