सावधान! बुधवार से बिजली कर्मचारी दो दिन के लिए हड़ताल पर हैं। लिहाजा अगले दो दिन बिजली और पानी का इस्तेमाल जरा संभल कर करना। पानी की टंकी और इनवर्टर का बैकअप फुल हो तो कुछ राहत मिल सकती है। तमाम प्रयासों के बावजूद मांगों को लेकर बिजली कर्मचारी हड़ताल पर जाने के फैसले के बाद अब प्रशासन और बिजली निगम का इम्तिहान होगा। निगम को आस है कि हड़ताल के विरोध में खड़ी एससीबीसी यूनियन के संबद्ध कर्मचारी विभाग के सिस्टम को संभाल लेंगे। इस यूनियन के कर्मचारियों के अलावा ठेकेदारों के कारिंदे व रिटायर्ड
कर्मचारी सब स्टेशनों को चला लेंगे।विभाग के कार्यकारी अभियंता संजय रंगा ने बताया कि वैकल्पिक तौर पर सिस्टम चलाने के लिए जिले मेें करीब 400 कर्मचारी जुटा लिये हैं। उम्मीद है कि लोगों को दिक्कत नहीं आएगी।
24 घंटे रहेगा पुलिस का पहरा
प्रशासन ने हड़ताल के दौरान पावर हाउस, सब-स्टेशनों पर रात दस बजे से ही पांच पुलिसकर्मियों की तैनाती, पीसीआर पेट्रोलिंग, ड्यूटी मजिस्ट्रेट व एक तकनीशियन की तैनाती की है।
बिजली नहीं तो यहां करें शिकायत
हड़ताल के दौरान आमजन को बिजली समस्या का समाधान करने के लिए निगम ने दो हेल्पलाइन नंबर जारी किए है। क्षेत्र में कहीं भी बिजली फॉल्ट, सप्लाई न मिलने पर उपभोक्ता 9812063033 व 9812063035 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। शिकायत पर ड्यूटी कर्मचारियों द्वारा तुरंत निदान किया जाएगा।
वॉटर वर्कर्स पर स्पेशल टास्क फोर्स की तैनाती
इन दो दिन पानी की आपूर्ति में व्यवधान न हो, इस पर जिला प्रशासन ने खास फोकस किया है। स्पेशल टास्क फोर्स की छह टीम वाटर वर्कर्स व अर्बन फीडरों पर नजर रखेंगी। उधर, जन स्वास्थ्य विभाग के एसई केके वर्मा का कहना है कि जलापूर्ति सुचारू रखने के लिए विभाग ने आपातकालीन स्थिति के लिए अतिरिक्त जेनसेट का इंतजाम किया है।
आमजन खुद बरते सावधानियां
जरूरत होने पर ही एसी और कूलर का प्रयोग करे।ं
इंनवर्टर पूरा चार्ज रखे, कम से कम पंखें चलाएं।
टंकियों व टैंक में पानी का स्टोरेज रखे।
मोटरसाइकिल, गाड़ियां धोने में पानी बर्बाद न करे।
गार्डनिंग में ज्यादा पानी न बहाएं।
जिले में लगी धारा 144
कर्मचारी संगठनों की प्रस्तावित हड़ताल के दौरान कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला उपायुक्त पंकज के आदेशानुसार हड़ताल को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार पहले ही एस्मा लागू कर चुकी है। अब धारा 144 लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति जनसभा नहीं कर सकेगा व पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।