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Mahendragarh-Narnaul News: अनियमितताओं के कारण अपीलीय न्यायालय ने किया मंदिर चामुंडा देवी का ट्रस्ट भंग

Tue, 04 Jun 2024 12:12 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
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नारनौल। शहर के प्रसिद्ध एवं प्राचीन चामुंडा देवी मंदिर के भंग ट्रस्ट के ट्रस्टी एवं प्रधान सूरज बोहरा की अपील को अपीलीय न्यायालय ने सोमवार को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि मां चामुंडा देवी मंदिर में वित्तीय व चांदी की अनियमितताओं के संबंध में ट्रस्टी नरेंद्र सोनी उर्फ टीटू व सुरेश सैनी ने वर्ष 2014 में सिविल न्यायालय में एक प्रतिनिधि वाद दायर किया था।
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उक्त वाद की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सिविल जज (वरिष्ठ खंड) ने वर्ष 2020 में मंदिर के ट्रस्ट को भंग कर दिया था। उस समय मंदिर के ट्रस्ट में सूरज बोहरा प्रधान, सुभाष चौधरी उप प्रधान, चेतन प्रकाश चौधरी सचिव, विनोद गुप्ता कोषाध्यक्ष तथा विनोद महता स्टोर कीपर थे तथा 11 अन्य ट्रस्टी भी थे।

मूर्ति मां चामुंडा देवी के अधिवक्ता मनीष वशिष्ठ एडवोकेट ने बताया कि नरेंद्र सोनी पुत्र मुसद्दी लाल सोनी व सुरेश सैनी पुत्र हरलाल सैनी निवासी ढाणी कोजिन्दा ने वर्ष 2014 में मंदिर के ट्रस्टियों द्वारा दान में प्राप्त चांदी व धनराशि में घोटाला करने, मंदिर की देखरेख, उचित प्रबंध ना करने का आरोप लगा कर मूर्ति चामुंडा देवी वगैरा बनाम सूरज बोहरा वगैरा, एक प्रतिनिधि वाद दायर किया था। उक्त मुकदमे का फैसला वर्ष 2020 में अतिरिक्त सिविल जज वरिष्ठ खंड प्रवेश सिंगला के न्यायालय द्वारा मंजूर करते हुए उस ट्रस्ट को भंग कर दिया था। नरेंद्र सोनी को रिसीवर नियुक्त किया था।
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उक्त आदेश के विरुद्ध भंग ट्रस्ट के प्रधान सूरज बोहरा, सचिव चेतन चौधरी, कोषाध्यक्ष विनोद गुप्ता, रतन लाल गोयल, रूडमल चौधरी, देवेंद्र दीवान व पुरुषोत्तम लाल सोनी, विनोद महता व कैलाश शुक्ला ने दो अपील दायर की थी। उक्त अपील की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान अपीलीय न्यायालय ने नरेंद्र सोनी की जगह तहसीलदार नारनौल को रिसीवर नियुक्त कर दिया था। उक्त अपील की अंतिम सुनवाई करते हुए दयानंद भारद्वाज, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने दोनों अपीलों की एक आदेश से खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय ने अपने फैसले में जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा को मंदिर का रिसीवर बनाया है।

अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश में अपीलों को खारिज करते हुए समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा को रिसीवर नियुक्त किया है व उन्हें 6 माह में नया ट्रस्ट गठन करने के आदेश दिए हैं। जिसमें पहले के किसी भी ट्रस्टी को शामिल नहीं किया जाएगा।
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-मनीष वशिष्ठ एडवोकेट, मां चामुंडा देवी के अधिवक्ता।
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