अमर उजाला ब्यूरो
महेंद्रगढ़। नगरपालिका चेयरपर्सन रीना गर्ग और पार्षद पति सुरेंद्र बंटी ने चार मामलों में जिला सत्र एवं न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए बुधवार को जमानत याचिका लगाई है। इनमें दो केसों की सुनवाई 18 और दो की 19 जनवरी को होगी। दोनों के खिलाफ इस महीने तीन मामले दर्ज हुए हैं। जबकि सितंबर 2018 में सुरेंद्र बंटी के खिलाफ एससी-एसटी का मामला दर्ज हुआ था। उन्होंने यह अर्जी जिला सत्र एवं न्यायाधीश अजय तेवतिया की कोर्ट में लगाई है।
- एफआईआर-532 सितंबर 2018 में श्रीचंद वाल्मीकि ने सुरेंद्र बंटी पर जाति सूचक शब्द और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया था। पुलिस ने बंटी के खिलाफ धारा 3, 506 के तहत मामला दर्ज किया था।
- एफआईआर-3 में तीन जनवरी 2019 को वार्ड-10 के पार्षद प्रतिनिधि जयविंद्र सैनी ने नगरपालिका कार्यालय में चेयरपर्सन रीना गर्ग और पार्षद पति सुरेंद्र बंटी के खिलाफ मोबाइल छीनने, अभद्र व्यवहार करने तथा धमकी देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ 120-बी, 379ए के तहत मामला दर्ज किया था।
- एफआईआर-10 नौ जनवरी 2019 को एमई चमन लाल ने चेयरपर्सन एवं पार्षद पति के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया था। इसके अलावा पैसों का बैग ले जाने का आरोप भी लगाया था।
- एफआईआर-11 नौ जनवरी को पुलिस ने एमई के बयान पर दोनों के खिलाफ 186, 379ए का मामला दर्ज किया था। नौ जनवरी को थाना मुंशी अमित कुमार ने थाने में बैठकर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया था।