नारनौल। चेक बाउंस के एक मामले में मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने रोहित को 2 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं मुआवजे के तौर पर चेक राशि की दो गुना राशि शिकायतकर्ता को लौटने का आदेश दिया है।
शिकायतकर्ता मोहल्ला बड़ का कुआं के नीरज सैनी से दोषी रोहित ने 5 लाख की रकम उधार ली थी। उसने निर्धारित अवधि में उधार ली गई रकम को लौटने बारे में कहा था। बाद में रकम लौटाने के लिए 5 लाख रुपये का चेक शिकायतकर्ता को दिया था।
वहीं विश्वास दिलाया था कि बैंक में चेक लगाने पर वह 5 लाख की रकम प्राप्त कर सकेगा, लेकिन जब शिकायतकर्ता ने चेक खाते में लगाया तो वह बाउंस हो गया।
इसके पश्चात दोषी रोहित को शिकायतकर्ता द्वारा लीगल नोटिस दिया गया, लेकिन उधार ली गई रकम को शिकायतकर्ता को नहीं लौटाया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने कानूनी कार्रवाई की थी। अधिवक्ता प्रमोद यादव एडवोकेट नलापुर ने बताया कि न्यायालय ने ट्रायल के पश्चात उनके क्लाइंट के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रोहित को दोषी करार दिया।
2 साल कठोर कारावास व मुआवजे के तौर पर चेक राशि की दो गुना राशि शिकायतकर्ता को देने का आदेश दिया। साथ ही मुआवजे की अदायगी न करने की स्थिति में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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