मंडी अटेली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने शनिवार को गांव सलीमपुर की पूर्व सरपंच व पति पर जाली आठवीं कक्षा की सर्टिफिकेट पर चुनाव लड़ने के मामले में केस दर्ज किया है।
शिकायत गांव के ही दो व्यक्तियों ने न्यायालय में की थी। वहीं उपायुक्त करीब ढाई साल पहले सरपंच को बर्खास्त कर चुके हैं। गांव सलीमपुर निवासी सुरेंद्र और ब्रह्मप्रकाश ने न्यायालय में गांव की पूर्व सरपंच राजेश देवी और पति के खिलाफ जालसाजी करते हुए आठवीं का नकली सर्टिफिकेट लगाकर चुनाव लड़ने की शिकायत 17 जुलाई 2024 को लगाई थी।
इसमें उन्होंने कहा था कि राजेश देवी ने ग्राम पंचायत सलीमपुर के सरपंच पद के लिए आवेदन किया था और सरपंच पद के लिए आठवीं कक्षा पास होना अनिवार्य था, लेकिन राजेश देवी आठवीं कक्षा पास नहीं थीं और चुनाव लड़ने की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए राजेश देवी ने अपने पति धर्मबीर व अन्य लोगों के साथ मिलकर आठवीं कक्षा का फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र बनवाया। शिकायत कर्ता का आरोप है कि बार-बार थाने के चक्कर काटने के बाद भी पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। इसलिए न्यायालय का सहारा लेना पड़ा।