नारनौल। हरियाणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की दिशा निर्देशानुसार 27 अक्तूबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है। कोई भी मतदाता वोट बनवाने व कटवाने के लिए 4 व 5 नवंबर को बीएलओ से संपर्क कर सकता है।
डीसी मोनिका गुप्ता ने बताया कि बीएलओ द्वारा फार्म नंबर 6 मतदाता सूची से नाम हटवाने, फार्म नंबर 7 शुद्धिकरण, फार्म नंबर 8 में दावे व आपत्तियां प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर तक दावे आपत्ति प्राप्त की जाएंगी। 4 व 5 नवंबर तथा 2 व 3 दिसंबर को सभी बीएलओ को अपने-अपने बूथ पर उपस्थित रहकर आम जनता से दावे आपत्तियां (फार्म नंबर 6, 7 व 8) प्राप्त करने व अधिक से अधिक युवाओं के वोट बनाने तथा सभी बीएलओ एच 2 एच सर्वे का कार्य पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत कार्यरत सभी बीएलओ 4 व 5 नवंबर तथा 2 व 3 दिसंबर को सभी बीएलओ अपने-अपने बूथ पर उपस्थित रहते हुए दावे आपत्तियां (फार्म नंबर 6, 7, 8) प्राप्त करेंगे व इसके साथ ही अपने बूथ का एच 2 एच सर्वे का कार्य पूरा करेगें। इसके अतिरिक्त सभी सुपरवाइजर उनके अधीन सभी बीएलओ की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।