नारनौल। गाड़ी बेचने के नाम पर 3 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में एडीजे नितिन राज ने आरोपी ललित कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। शिकायतकर्ता जगबीर के अनुसार, उसने अपनी इनोवा क्रिस्टा कार ललित के कहने पर उसके यार्ड में छोड़ी थी।
बाद में ललित ने सुरेश कुमार नामक कथित खरीदार से 3.30 लाख रुपये में सौदा तय कराया और 30 हजार रुपये कमीशन लिया। शर्त थी कि बाकी किस्तें खरीदार देगा लेकिन भुगतान नहीं हुआ। जांच में खरीदार का पता भी फर्जी निकला।
सुनवाई में बचाव पक्ष ने नोटिस में स्पष्ट जानकारी न होने का हवाला देते हुए गिरफ्तारी की आशंका जताई। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि अभी केवल प्रारंभिक जांच चल रही है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अदालत ने माना कि धारा 482 के तहत केवल आशंका के आधार पर राहत नहीं दी जा सकती और याचिका खारिज कर दी। संवाद