नारनौल। महेंद्रगढ़ में पुलिस पर गोलीबारी के आरोप में गिरफ्तार मध्य प्रदेश निवासी अर्जुन पारदी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हर्षाली चौधरी की अदालत ने नियमित जमानत दे दी है। यह मामला मई 2026 में पुलिस थाना सिटी महेंद्रगढ़ में दर्ज हुआ था।
22 मई 2026 की रात सीआईए टीमों ने सतनाली मोड़ पर संदिग्ध पारदी गिरोह की घेराबंदी की। पुलिस ने दावा किया था कि आरोपियों ने भागते समय टीम पर फायरिंग की जिसके बाद 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
अदालत ने सुनवाई में पाया कि अर्जुन पारदी से कोई आग्नेयास्त्र बरामद नहीं हुआ और उस पर सीधे गोली चलाने का विशिष्ट आरोप नहीं है। घटना में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। आवेदक 22 मई से हिरासत में था जांच पूरी हो चुकी है और मुकदमे में लंबा समय लगेगा।
अदालत ने कहा कि केवल पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर किसी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। इन तथ्यों पर विचार कर आरोपी को शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया। संवाद