नारनौल। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर होने वाले विवाह आयोजनों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए कमर कस ली है। जिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा ने बताया कि 19 अप्रैल को जिले भर में मैरिज पैलेस, धर्मशाला, सामुदायिक भवनों, बैंक्वेट हॉल में जमकर शहनाई गूंजेंगी।
उन्होंने पुजारी, सामुदायिक केंद्र, सार्वजनिक भवन, बैक्वेंट हाल, मैरिज पैलेस, फोटोग्राफर, ब्यूटीपार्लर, प्रिंटिंग प्रेस को निर्देश दिए हैं कि वे आयोजित होने वाले विवाह समारोह के संबंध में पहले से दुल्हा व दुल्हन के आयु प्रमाण पत्रों की जांच करवाएं। आयु प्रमाण पत्रों की एक प्रति अपने पास रखें। अपने यहां बाल विवाह का आयोजन न होने दें। संवाद