नारनौल। आगामी लोकसभा चुनाव-2024 को लेकर भिवानी-महेंद्रगढ़ संसदीय रिटर्निंग आफिसर व उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बुधवार को लघु सचिवालय में राजनैतिक दलों के साथ बैठक की।
इस मौके पर डीसी ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी दी। उपायुक्त व भिवानी-महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की रिटर्निंग ऑफीसर ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशन में जिला प्रशासन महेंद्रगढ़ शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव करवाने को प्रतिबद्ध है। सभी राजनीतिक दलों को भी इस कार्य में अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी है।
डीसी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव खर्च लेखों की निगरानी रखने के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपने नामांकन जमा करवाने की तिथि से पहले अलग से बैंक खाता केवल चुनाव खर्च से संबंधित लेन देन के लिए खुलवाना होगा। इसकी सूचना नामांकन पत्र दाखिल करवाते समय उम्मीदवार को रिटर्निंग अधिकारी को देनी आवश्यक है। इस बैंक खाते में उम्मीदवार द्वारा अपने चुनाव खर्च के लिए खर्च की जाने वाली राशि को पहले जमा करवाना होगा तथा उस खाते में से छोटे-छोटे खर्च को छोड़ कर सभी बड़ी अदायगी चैक के माध्यम से की जानी हैं। यह बैंक खाता उम्मीदवार अपने चुनाव एजेंट के साथ मिल कर सांझा नाम से खोल सकते हैं। इस बैठक में सभी एआरओ भी मौजूद रहे।
आदर्श आचार संहिता के सिद्धांतों की पालना हो
उपायुक्त ने बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क में दिए प्रावधानों अनुसार कोई भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री छपवा कर प्रकाशित या प्रचारित नहीं करवा सकता है। ऐसे में राजनैतिक दल व चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी इसमें अपना पूर्ण सहयोग दें व आदर्श आचार संहिता की पालना करना सुनिश्चित करें। डीसी ने कहा कि चुनाव की घोषणा होने के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। सभी राजनैतिक दल यह सुनिश्चित करें कि आदर्श आचार संहिता के सिद्धांतों की उल्लंघना ना हो।
डीसी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा रैली स्थलों, होर्डिंग लगाने के लिए स्थान, शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग निर्धारित करके आपको उपलब्ध करवा दिया जाएंगे। सभी दल निर्धारित स्थान पर ही अपनी रैली करेंगे।
मतदाता सूची के सेट प्राप्त कर लें राजनीतिक दल
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची वर्ष 2024 को अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। इसलिए जिन राजनैतिक दलों ने अभी तक मतदाता सूची का सेट प्राप्त नहीं किया है वो पार्टी द्वारा अधिकृत पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करके मतदाता सूची का सेट जिला निर्वाचन कार्यालय नारनौल से प्राप्त कर सकता हैं। इन चुनावों में मतदाता सूची का अहम रोल होता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची वर्ष 2024 का अंतिम प्रकाशन 22 जनवरी 2024 को कर दिया गया है। संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान नये मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। मृतक व स्थान छोड़ गए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। ऐसे में अपने बूथ लेवल ऐजेंट व वर्कर से मतदाता सूची का निरीक्षण करवा लेंवे यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से किसी तकनीकी वजह से हट गया है तो पात्र मतदाता अपना फार्म नंबर 6 भरकर दोबारा दर्ज करवा लें।
हेल्पलाइन नंबर 1950 शुरू
उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला महेंद्रगढ़ में चुनाव से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 शुरू हो चुकी है। इस पर कोई भी नागरिक जानकारी ले सकता है।