नारनौल। आपसी रंजिश में एक व्यक्ति के पैर में गोली मारने व मारपीट करने के मामले में एडीजे नितिन राज ने आरोपी गांव बाघोत निवासी ईश्वर सिंह उर्फ पप्पू की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी।
उमेद कुमार ने शिकायत दर्ज कराई गई थी कि वह अपने खेत में डेयरी चला रहे हैं। इसको लेकर चाचा ईश्वर उर्फ पप्पू और मुकेश उनसे रंजिश रखते हैं।
13 फरवरी 2025 को जब वह अपने भाई सुनील के साथ डेयरी से घर लौट रहे ते तो चाचा ईश्वर, मुकेश और कुलदीप ने उनका रास्ता रोक लिया और हमला करना शुरू कर दिया।
हमलावरों ने शिकायतकर्ता के सिर पर तलवार से वार किया, सुनील पर डंडों से हमला किया गया और ईश्वर ने अपनी पिस्तौल से गोली चलाई जो शिकायतकर्ता के पैर में लगी और एक अन्य गोली चूक गई। इसके बाद हमलावरों ने शिकायतकर्ता की मां, पत्नी और बच्चों को रिवॉल्वर से डराया-धमकाया और हवा में फायरिंग भी की।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने माना कि आरोपी की पहली जमानत याचिका 27 मई को खारिज कर दी थी। अदालत ने माना कि परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है और आरोप गंभीर हैं, इसलिए जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है।