नारनौल। एडीजे नितिन राज की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी हिमांशु को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आरोपी को गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत सदर थाने में मई में एफआईआर दर्ज की गई थी।
हमीदपुर बस स्टैंड पर 14 मई को गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कि हिमांशु और मोहित गांजा लेकर बाइक से गांव दोचाना से भांखरी की ओर जाएंगे। छापा डालकर दोनों को पकड़ा जा सकता है। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस को देखकर दोनोें युवक भागने लगे लेकिन दोनों को पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर एक पॉलिथीन से 2 किलो 43 ग्राम गांजा बरामद हुआ।
इस मामले में अदालत ने माना कि रिकॉर्ड के अवलोकन और 2 किलो 43 ग्राम गांजे की बरामदगी को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यह मध्यम मात्रा के अंतर्गत आता है, जो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के प्रतिबंधों को आकर्षित नहीं करता है। साथ ही मुकदमे में समय लग सकता है। आरोपी को सलाखों के पीछे रखने से कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा व जमानत मंजूर कर ली।