नारनौल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नितिन राज की अदालत ने कुल्हाड़ी से हमला करने और जातिसूचक शब्द कहने के आरोपी महेंद्रगढ़ निवासी राजेश कुमार को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को 1 लाख रुपये का जमानत बांड और इतनी ही राशि का मुचलका जमा करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश जारी किया।
मामला 21 अप्रैल 2026 का है जब शिकायतकर्ता सुनील कुमार पर आरोपी राजेश कुमार ने खैरौली रोड के पास कुल्हाड़ी से हमला किया और जातिसूचक टिप्पणियां कीं। थाना सदर महेंद्रगढ़ में आरोपी के खिलाफ एससी एसटी एक्ट व विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर पहले भी गंभीर मामले दर्ज हैं।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया कि आरोपी 14 अगस्त 2026 से जेल में बंद है और जांच पूरी कर 12 अक्तूबर को चालान दायर किया जा चुका है। अदालत ने माना कि मुकदमा समाप्त होने में समय लग सकता है और अब आरोपी को और अधिक हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। अदालत ने मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना जमानत याचिका स्वीकार कर ली।