नारनौल। एडीजे हर्षाली चौधरी ने फीस जमा कराने के नाम पर ऑनलाइन ठगी के आरोपी गांव खातोली जाट निवासी विकास को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है। उक्त मामला साइबर थाने में इसी साल 11 अप्रैल को दर्ज किया गया था।
आईटीबीपी के जवान बलबीर सिंह ने शिकायत दी थी कि 9 अप्रैल को वह निजी काम से रेड क्रॉस भवन गए थे और वहां अपने रिश्तेदार का इंतजार कर रहे थे। दोपहर करीब 2:30 बजे दो युवक उनके पास आए और कहा कि उन्हें फीस जमा करनी है लेकिन उनके पास नकद पैसे नहीं हैं।
उन्होंने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से 2,000 नकद देने का अनुरोध किया और 2 हजार फोन पे से उनके खाते में ट्रांसफर करने की बात कही। शिकायतकर्ता ने उन्हें रुपये दे दिए। जब शिकायतकर्ता ने अपने फोन पे लेनदेन हिस्ट्री और बैंक खाते की जांच की, तो पता चला कि उनके खाते में कोई राशि जमा नहीं हुई थी।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले के गुण दोष पर बगैर टिप्पणी करते हुए आरोपी की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया।