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Mahendragarh-Narnaul News: ट्रामाडोल कैप्सूल के साथ पकड़े आरोपी को नहीं मिली जमानत

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नारनौल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नितिन राज की अदालत ने 1680 प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल के साथ पकड़े गए पटीकरा निवासी प्रकाश यादव की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता और बरामद नशीले पदार्थ की मात्रा को देखते हुए यह फैसला सुनाया।
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पुलिस के अनुसार, 5 मई को गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि प्रकाश यादव बाइक पर राजस्थान से प्रतिबंधित दवाइयां लेकर आ रहा है। इसके बाद नारनौल-निजामपुर बाईपास पर नाकाबंदी कर उसे रोक लिया गया। तलाशी के दौरान बाइक पर लटके बैग से 1680 ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद हुए। इनका कुल वजन 915.6 ग्राम था। पुलिस ने थाना सिटी में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
आरोपी के वकील ने अदालत में दलील दी कि वह 9 जुलाई से जेल में बंद है और परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि कैप्सूल में मौजूद दवा का वास्तविक वजन वाणिज्यिक मात्रा से कम है।
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वहीं, सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के हीरा सिंह बनाम भारत संघ मामले का हवाला देते हुए कहा कि कैप्सूल का कुल वजन माना जाएगा। 915.6 ग्राम वजन निर्धारित 250 ग्राम की वाणिज्यिक सीमा से अधिक है। इसी आधार पर अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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