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Mahendragarh-Narnaul News: 12 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी बरी, जांच अधिकारी ही थे शिकायतकर्ता

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रेवाड़ी। मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में दर्ज आर्म्स एक्ट के एक पुराने मामले में अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। यह मामला वर्ष 2014 का था जिसका फैसला 8 साल 4 महीने 17 दिन बाद सुनाया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विश्वास खटक की अदालत ने कुतुबपुर निवासी नितिन उर्फ डबलू को संदेह का लाभ देते हुए आरोपों से मुक्त कर दिया।
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अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। इस मामले में अभियोजन पक्ष के केस में अदालत को एक और कमी यह नजर आई है कि इस मामले का जांच अधिकारी ही शिकायतकर्ता भी है।हथियार की कार्यशीलता साबित करने के लिए कारतूस का परीक्षण फायर भी नहीं किया गया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए। इनमें पुलिस अधिकारी और जांच से जुड़े अन्य कर्मचारी शामिल थे। अदालत ने पाया कि कथित बरामदगी एक व्यस्त सार्वजनिक स्थान से दिखाई थी लेकिन किसी स्वतंत्र व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया गया।
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यह था मामला
मामले के अनुसार 8 दिसंबर 2014 को पुलिस टीम राजेश पायलट चौक के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि नितिन उर्फ डबलू पोसवाल चौक के पास अवैध हथियार के साथ घूम रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एक युवक को शक के आधार पर पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम नितिन उर्फ डबलू बताया।
तलाशी लेने पर उसकी पैंट की जेब से 315 बोर का देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद हुआ था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया और मामले की सुनवाई शुरू हुई।
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