नारनौल। जिला महेंद्रगढ़ की नगर पालिका कनीना के वार्ड नंबर 14 में होने वाले उपचुनाव को लेकर मतदान के दिन से 48 घंटे पूर्व से नगर पालिका कनीना और इसके आसपास के तीन किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध रहेगा।
उपायुक्त अनुपमा अंजली ने बताया कि नगर पालिका कनीना के आसपास के तीन किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी शराब के ठेकों, होटलों, रेस्टोरेंट्स, क्लबों और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में शराब की बिक्री और परोसने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
यह पाबंदी मतदान के दिन से 48 घंटे पूर्व यानी 8 मई 2026 की शाम 6:00 बजे से प्रभावी हो जाएगी। यह प्रतिबंध 10 मई को मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक जारी रहेगी। इसके अलावा यदि किसी कारणवश पुनर्मतदान की स्थिति बनती है, तो 12 मई को भी ड्राई डे लागू रहेगा व 13 मई को मतगणना के दिन सुबह 8:00 बजे से परिणाम घोषित होने तक ड्राई डे का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।