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तिगरा के सरपंच को योग्यता मामले में पद से हटाये जाने पर लगाई रोक, बने रहेंगे सरपंच

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अमर उजाला ब्यूरो
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मंडी अटेली। जिला उपायुक्त ने तिगरा के सरपंच वेद प्रकाश को 10 वीं कक्षा की योग्यता का प्रमाण पत्र अमान्य बताते हुए पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरपंच को पद से हटाने का निर्देश 24 अप्रैल को जारी किये थे। अब पंचायत विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जिला उपायुक्त के आदेश पर अगली सुनवाई 24 जुलाई तक रोक लगा दी है, तब तक वेद प्रकाश सरपंच बने रहेंगे।
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गौरतलब है उपायुक्त ने पत्र क्रमांक 3641-45 के अनुसार तिगरा के सरपंच ने विधि मान्य सर्टिफिकेट ना लगाकर निर्धारित योग्यता के बिना भी सरपंच ने चुनाव लड़ा व जीता। जामिया उर्दू अलीगढ़ द्वारा संचालित कोई भी परीक्षा हरियाणा विद्यालय भिवानी बोर्ड द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त नहीं है। इसी आधार पर उन्हें पद से हटाया गया था। उन्होंने पत्र में बताया कि धारा 175 की अयोग्यता होने के मद्देनजर वेद प्रकाश का सरपंच पद पर बना रहना लोकहित में अवांछनीय है। उन्होंने निर्देश जारी किए कि सरपंच के नियंत्रण में जो भी चल अचल संपत्ति राशियां व पंचायत रिकार्ड का चार्ज है वह बहुमत वाले पंच को सौंपे और भविष्य के लिए ग्राम पंचायत की किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं लें। स्टे मिलते ही बहुमत पंच के दावेदारों में खलबली मच गई है। स्टे का आदेश आते ही पंचों ने अपने दाव पेंच बंद कर दिया। अब आगामी तारीख पर नजर टिकी है।
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