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ेबर चौक पर लगाया बाल श्रम जागरूकता शिविर

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मजदूरी करवाने से बच्चों का नहीं होता विकास : गिरिबाला
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अमर उजाला ब्यूरो
नारनौल। विश्व बालश्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक यादव के मार्गदर्शन में मंगलवार को लेबर चौक नारनौल में बालश्रम जागरूकता शिविर का आयोजन किया।
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अधिवक्ता गिरिबाला यादव ने बताया कि बाल मजदूरी के प्रति विरोध एवं जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि बाल श्रम को रोकने के लिए सबसे पहले उनके माता-पिता को समझना होगा कि हम अपने बच्चों से बाल श्रम न करवाकर उन्हें स्कूल भेजें, ताकि पढ़-लिखकर वह अपने समाज व देश का नाम रोशन कर सकें। उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखाने, दुकान, होटल, कोयला खदान जैसी अन्य जगहों पर कार्य करवाना बाल श्रम है। उन्होंने बताया कि कम उम्र के बच्चों से कठोर परिश्रम करवाने से उनका मानसिक व शारीरिक विकास भी नहीं हो पाता है। इस मौके पर कानूनी स्वयंसेवक दीपक कुमार ने बालश्रम के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर घनश्याम, मंजू, अजीत सिंह, रवि कुमार, कैलाश शर्मा, ईश्वर सिंह, भरत सिंह जगदीश, राजकुमार, रणबीर, कैलाश एवं अन्य लोग मौजूद थे।
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