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पॉलिथीन का प्रयोग किया तो 25 हजार तक होगा जुर्माना

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महेंद्रगढ़। अब शहर में दुकानदार और रेहड़ी चालक पॉलिथीन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। नगरपालिका पॉलिथीन का प्रयोग करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसेगी। पालिका की ओर से सभी दुकानदारों को नोटिस जारी किए जाएंगे । पूरे शहर में मुनादी भी करवाई जाएगी। इसके बाद दुुकानदार पॉलिथीन का प्रयोग करता हुआ मिलेगा तो नगरपालिका उन पर जुर्माना लगाएगी।
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नगर पालिका चेयरपर्सन रीना गर्ग ने बताया कि एलडब्ल्यूएम नियम 2016 अधिनियम के तहत पॉलिथीन का प्रयोग करना वर्जित है। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर अपने शहर के पर्यावरण को बचाना है। हर एक नागरिक को शहर को पॉलिथीन फ्री बनाने में सहयोग करना चाहिए। पॉलिथीन फ्री होने पर क्षेत्र को साफ और सुंदर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर नोटिस दिए जाने के बाद को भी पॉलिथीन का प्रयोग करता पाया गया तो नगरपालिका उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा।

ये लगेगा जुर्माना
भार (वजन) जुर्माना
100 ग्राम से कम पॉलिथीन बरामद होने पर 500 रुपये
101 से 500 ग्राम पॉलिथीन बरामद होने पर 1500 रुपये
501 से 1 किलोग्राम पॉलिथीन बरामद होने पर 3000 रुपये
01 से 05 किलोग्राम पॉलिथीन बरामद होने पर 10000 रुपये
05 से 10 किलोग्राम पॉलिथीन बरामद होने पर 20000 रुपये
10 किलोग्राम या इससे अधिक पॉलिथीन बरामद होने पर 25000 रुपये

पॉलिथीन पर प्रतिबंध क्यों जरूरी
पॉलिथीन का उपयोग करने के बाद लोग इसे कचरे में फेंक देते हैं। गाय-नंदी कचरे में पॉलिथीन को खा लेते हैं। जिससे इन पशुओं की मौत हो जाती है। इसके अलावा पॉलिथीन नालियों के जरिए सीवरेज लाइन में पहुंच जाते हैं, जिससे सीवर की लाइन जाम होने से सीवर ओवरफ्लो होने लगता है। पॉलिथीन को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता।
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