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राष्ट्रीय लोक अदालत : 1270 केस में से 463 का फैसला

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लोक अदालत में केसों की सुनवाई करते हुए। - फोटो : Narnol
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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में न्यायिक परिसर नारनौल में जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष रवि कुमार सौंधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया।
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इस लोक अदालत में जिला एवं सत्र न्यायधीश बशरूदीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अशोक कुमार अतिरिक्त सिविल जज की बैचों द्वारा फैसले किए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कीर्ति जैन ने बताया कि लोक अदालत में वाहन दुर्घटना मुआवजा केस, वैवाहिक मामले व जमीन अधिग्रहण मुआवजा से संबंधित मामले जैसे की किराया बैक ऋण पेंडिंग,प्री-लेटीगेटिव बच्चों, पत्नी के लिए भरण-पोषण, चेक बाउंस व राजीनामा योग्य फौजदारी मामलों को रखा गया। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में कुल 1270 केस निपटारे के लिए रखे गए। जिनमें से 463 केसों का फैसला हुआ। इसमें से 13 मोटर वाहन हादसे से संबंधित मामले थे। इसमें 39,75000 रुपये का मुआवजा दिया। इसके अलावा सात बैंक लोन से संबंधित मामलों में कुल 465000 रुपये का समझौता हुआ। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01282-250322 पर कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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