कुरुक्षेत्र। ब्लॉक विकास एवं पंचायत कार्यालयों में कार्यरत ग्राम सचिव और जूनियर इंजीनियर (पीआर) को 15 मार्च से पहले आधार-सक्षम बायोमैट्रिक उपस्थिति के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। सभी संबंधित कर्मचारियों को प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह नौ बजे से सायं पांच बजे तक ग्राम सचिवालय में उपस्थित रहना होगा साथ ही आने-जाने के समय बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इसके लिए कार्यालयों में स्थापित उपकरणों या एनआईसी के आधारबेस/यूआईडीएआई के फेस आरडी मोबाइल एप का उपयोग किया जाएगा। ये निर्देश जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शम्भू राठी ने दिए हैं
उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने और व्यय में दोहराव रोकने के यह निर्देश दिए हैं। ग्राम सचिव पंचायत निधि से कराए गए प्रत्येक विकास कार्य एवं खरीदी गई सामग्री की जानकारी संबंधित निष्पादन एजेंसियों को भेजेंगे, ताकि विभिन्न स्रोतों से कार्यों की पुनरावृत्ति न हो। सभी विकास कार्यों और परिसंपत्तियों का विवरण संपत्ति रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विकास कार्य में दोहराव पाए जाने पर ग्राम सचिव, कनिष्ठ अभियंता और सरपंच व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। बिना अनुमति नया खाता खोलने या राशि हस्तांतरण पर रोक रहेगी। साथ ही, 31 मार्च तक ग्राम पंचायतों को जीपीडीपी एवं वार्षिक विकास योजना तैयार करने में सहायता दी जाएगी। संवाद